PM Kisan Samman Nidhi Yojana
हाल में ही केेंद्र सरकार की तरफ से Pm Kisan योजना को लेेेकर सरकार की तरफ से एक बहुत ही दुखद Update आया है। अभी तक PM Kisan में जितने भी किसानों ने आवेदन किया उनके खाते में 2000रु की छठी क़िस्त भेजी जरा रही है तथा बहुत किसानों के खाते में भेजी भी जा चुकी है। परन्तु अब सरकार ने हर पंचायतों में PM Kisan yojana जुड़े किसानों के भू कागज़ात के सर्वेक्षण के आदेश दे दिया गया है बहुत सारे पंचायत में इसका काम शुरू भी हो चुका है। आज के इस ब्लॉग में आपको बताएंगे की कौन किसान इस योजना से जुड़े रह पाएंगे।
अब इन किसानों को ही नहीं मिलेगा लाभ
अब इस योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि किसान जिस जमीन के कागज़ात के माध्यम से PM Kisan योजना का लाभ उठा रहा है वे जमीन उस किसान के नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए। अगर किसान किसी जमीन पर खेती कर रहा है लेकिन जमीन उसके नाम पर नही है तो वो किसान इस योजना का पात्र नही होगा। अगर किसी किसान की जमीन उसके पिता या दादा के नाम पर है तो वो भी इस योजना का लाभ नही ले सकता।
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इनको नहीं मिलता इस योजना का लाभ
कोई किसान अगर सरकारी कर्मचारी है या रिटायर्ड हो चुका है या वह पूर्व सांसद , विधायक या मंत्री है उन्हें इस योजना का लाभ नही दिया जाता है। साथ ही अगर कोई किसान रजिस्टर्ड इंजीनियर , वकील , चार्टर्ड अककॉउंटेंट है इनके परिवार को इस योजना का लाभ नही मिलता।
10000रु से अधिक पेंशन लेने वालों को नही मिलता फायदा
अगर कोई व्यक्ति या किसान खेत का मालिक है। लेकिन वह 10000रु से अधिक पेंशन का लाभ उठाता है तो वह भी इस योजना का पात्र नही होगा।
छोटे और सीमांत किसानों को ही मिलेगा लाभ
PM Kisan Samman Nidhi Yojana
दिशानिर्देश का पालन करने वाले ऐसे किसान परिवार जो छोटे और सीमांत किसान की परिभासा को परिभाषित करते है।जिनमे पति पत्नी और नाबालिग बच्चे के पास संबंधित केंद्र या संध शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती की भूमि दो या दो हेक्टेयर से कम है इस योजना का लाभ निःसंकोच उठा सकते है।
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